विदर्भ

674 कर्मचारियों की वरिष्ठ वेतन श्रेणी रखो कायम

नागपुर हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

नागपुर/दि.1 – गोंदिया जिले के नक्सलग्रस्त क्षेत्र में 12 वर्ष से अधिक समय तक कार्यरत रहनेवाले 674 सहायक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एक स्तर वरिष्ठ श्रेणी कायम रखने का अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार व जिला परिषद को दिया है. साथ ही इन कर्मचारियों को अदा किया गया विवादास्पद अतिरिक्त वेतन वसूल किये जाने पर भी स्थगनादेश दिया है. नागपुर उच्च न्यायालय के न्या. सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे के समक्ष इस विषय को लेकर सुनवाई हुई. जिसमें कहा गया कि, आदिवासी व नक्सलग्रस्त क्षेत्र में सेवा देने हेतु प्रोत्साहन मिले. इस हेतु सरकारी कर्मचारियों को एक स्तर वरिष्ठ वेतन श्रेणी का लाभ अदा करने का निर्णय 6 अगस्त 2002 को जारी किया गया था. जिसके अनुसार इन कर्मचारियों को यह लाभ मिल रहा था. इसी दौरान राज्य सरकार ने 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को यह लाभ देना बंद करने और उसकी बजाय कालबध्द पदोन्नति के अनुसार वेतन श्रेणी देने का निर्णय लिया. जिसके परिणामस्वरूप इन कर्मचारियों को 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के तारीख से एक स्तर वरिष्ठ वेतन श्रेणी का लाभ देने से इन्कार किया गया और इस तारीख के बाद अदा किये गये अतिरिक्त वेतन की वसूली शुरू की गई. जिसके पश्चात उच्च न्यायालयने राज्य सरकार व गोंदिया जिला परिषद को नोटीस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर इस पर जवाब पेश करने का निर्देश दिया. इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से एड. प्रदीप क्षीरसागर ने पैरवी की.

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