* हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी की नोटीस
नागपुर/दि.14 – अमरावती के नवाथे चौक पर स्थित 7 हजार 442 चौरस मीटर जमीन को केवल 12 करोड रुपयों में 30 साल की लीज पर दिया जा रहा है. जिसकी वजह से अमरावती मनपा को 348 करोड रुपयों का नुकसान होगा. ऐसा दावा करने वाली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में दाखिल की गई है. जिसे सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, मनपा आयुक्त, जिलाधीश व विभागीय आयुक्त सहित शंकर कन्स्ट्रक्शन को नोटीस जारी करते हुए 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तूत करने का निर्देश दिया है. साथ ही यह भी कहा है कि, लीज के संदर्भ में अगली कार्रवाई न्यायालयीन आदेश के अधीन रहेगी.
अमरावती मनपा के पूर्व पार्षद मुन्ना राठोड सहित 5 पूर्व पार्षदों द्बारा दायर इस याचिका पर न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. महेंद्र चांदवानी के समक्ष सुनवाई हुई. इस याचिका में कहा गया है कि, मनपा ने इस जमीन पर खुद मल्टीप्लेक्स बनाने हेतु 20 जुलाई 2017 को निर्विरोध प्रस्ताव पारित किया था. लेकिन इसके बावजूद आयुक्त व प्रशासक प्रवीण आष्टीकर ने अपने अधिकारियों का गलत उपयोग करते हुए यह जमीन निजी ठेकेदार को लीज पर देने हेतु नया टेंडर नोटीस जारी किया. साथ ही ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की नियमों व शर्तों में बदलाव किया. यह प्रक्रिया पूर्ण करने से पहले मनपा द्बारा नया प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष पेश करना और पुराने प्रस्ताव को रद्द करवाना जरुरी था. लेकिन आयुक्त व प्रशासक प्रवीण आष्टीकर ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया. जिसके चलते लीज की टेंडर प्रक्रिया गैरकानुनी व नियमबाह्य है. इस याचिका में यह भी कहा गया कि, मल्टीप्लेक्स के निर्माण एवं प्रयोग हेतु नवाथे के पास स्थित 7 हजार 442 चौरस मीटर जमीन शंकर कंस्ट्रक्शन को लीज पर दिया जाना अपने आप में एक घोटाला है. अत: इस मामले की सघन जांच करते हुए लीज टेंडर को रद्द किया जाना चाहिए. याचिकाकर्ताओं की ओर से एड. तुषार मंडलेकर व एड. तेजस फडणवीस ने कामकाज देखा.