नागपुर/ दि. 16– नाबालिग लडकी की आबरु लूटने वाले आरोपी को बुधवार के दिन 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. यह महत्वपूर्ण फैसला विशेष सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति आर. पी. पांडे की अदालत ने सुनाया. यह घटना कोराडी में घटी थी.
दिनेश उर्फ दिन्या अनंत मोरढवरे (20) यह सजा पाने वाले आरोपी का नाम है, वह मूल मध्यप्रदेश का रहने वाला है. घटना के समय महादुला की भिमाई नगर झोपडपट्टी में रहता था. वह मजदूरी का काम करता था. पीडित लडकी 6 वर्ष की थी. वह नानी व मां के साथ भिमाई नगर झोपडपट्टी में रहती थी. उसके पिता का निधन हो जाने के कारण लोगों के घर का काम कर परिवार का भरनपोषण करती थी. उसकी मां रोजाना सुबह काम पर निकल जाती है. पीडित लडकी दिनभर नानी के साथ रहती थी. वह खेलने के लिए कभी-कभी आरोपी के घर जाती थी. 4 अक्तूबर 2020 की दोपहर 3 बजे आरोपी के घर गई थी. उस दौरान उसपर बलात्कार किया गया.
डीएनए से सिध्द हुआ अपराध
पुलिस ने अपराध दर्ज करने के बाद आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया. आरोपी व पीडित लडकी के कपडे बरामद कर लिये. उस कपडे पर लडकी के खुन के दाग थे. उसका डीएनए जुड जाने के कारण आरोपी के खिलाफ अपराध सिध्द हुआ. इसके अलावा सरकारी वकील एड. आशावरी परसोडकर ने आरोपी के खिलाफ 14 गवाहों के बयान लिये. जिसके आधार पर दोष सिध्द हुआ.