विदर्भ

नागपुर में युवती से दुराचार, हाईकोर्ट ने सातारा के थानेदार को किया तलब

पीडिता को बयान के लिए औरंगाबाद के सातारा थाने में बुलाया गया था

  • मामला नागपुर से सातारा हुआ था स्थलांतरित

नागपुर प्रतिनिधि/दि.५ – नागपुर में हुए बलात्कार मामले में पीडित युवती को बयान दर्ज करने के लिए औरंगाबाद स्थित सातारा पुलिस थाने में बुलाये जाने के चलते हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सातारा थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को आगामी 10 मार्च को अदालत में प्रत्यक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. साथ ही यदि पुलिस निरीक्षक द्वारा जवाब नहीं दिया जाता है, तो औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त को हाईकोर्ट में उपस्थित रहना होगा, ऐसा भी हाईकोर्ट द्वारा कहा गया है.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक 23 अक्तूबर 2020 को जरिपटका पुलिस थाना क्षेत्र में रहनेवाली 23 वर्षीय युवती ने सौरभ संतोष तिवारी के खिलाफ धारा 376 के तहत शिकायत दर्ज करायी थी. जिसके आधार पर जरिपटका पुलिस ने अपराध दर्ज किया था. पश्चात इस युवती की मेडिकल जांच करने के बाद उसे घर भेज दिया गया था. इसके बाद 27 अक्तूबर को इस युवती को सातारा पुलिस ने कॉल करते हुए बताया कि, उसकी शिकायतवाले मामले को सातारा पुलिस थाने में स्थलांतरित कर दिया गया है. अत: उसे अपना बयान दर्ज करने के लिए सातारा पुलिस थाने में हाजीर होना पडेगा. जिसके बाद यह युवती जरिपटका पुलिस थाने में गई. जहां पर उसे पुलिस उपायुक्त से मिलने हेतु कहा गया. लेकिन उपायुक्त से मिलने के बाद भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला. ऐसे में इस युवती ने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की. जिसके बाद हाईकोर्ट ने जरिपटका पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का आदेश दिया था. जिसके अनुसार जरिपटका थाने के अधिकारी ने सुनवाई के दौरान उपस्थित रहकर अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत किया. इस समय एड. अमित बंड ने हाईकोर्ट को बताया कि, जिस दिन अपराध घटित हुआ था, उसी दिन लिखित तौर पर सुचना पत्र दिया गया था कि, इस मामले को सातारा पुलिस थाने में स्थलांतरित किया जा रहा है. जबकि यह अपराध जरिपटका, सदर व कोराडी पुलिस थाना क्षेत्र में घटित हुआ. ऐसे में इसे सातारा पुलिस थाने में स्थलांतरित करने की जरूरत ही नहीं थी. जिस पर न्या. सुनील शुकरे व न्या. अविनाश घारोटे ने सातारा पुलिस थाने के निरीक्षक को हाईकोर्ट में प्रत्यक्ष उपस्थित रहने का आदेश दिया.

  • मूलत: नागपुर निवासी है आरोपी

इस मामले का आरोपी 27 वर्षीय सौरभ तिवारी मूलत: नागपुर के गोधनी परिसर स्थित पद्मावती नगर का निवासी है. आरोपी व पीडित युवती शालेय जीवन के समय से ही एक-दूसरे से परिचित है. कालांतर में वे एक वाटसऍप ग्रुप के जरिये एक-दूसरे के संपर्क में आये. आरोपी उच्च शिक्षित है और औरंगाबाद में नौेकरी करते समय उसने पीडिता को औरंगाबाद बुलाया था. तथा औरंगाबाद व नागपुर में चार बार एवं पुणे में एक बार उसने युवती से जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किये. ऐसा आरोप डीबीए की पदवीधारक पीडित युवती द्वारा लगाया गया है.

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