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विधायक बच्चू कडू को अचलपुर कोर्ट से मिली बडी राहत

कोर्ट ने फ्लैट की जानकारी छिपाने के मामले से किया निर्दोष बरी

* चांदूर बाजार कोर्ट ने सुनाई थी दो माह कैद की सजा
अचलपुर/दि.31 – अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू को आज अचलपुर की जिला व सत्र अदालत द्वारा एक बडी राहत देते हुए चुनाव हलफनामे में अपने फ्लैट की जानकारी को छिपाने के मामले से बरी कर दिया गया है. इसी मामले में विधायक बच्चू कडू को चांदूर बाजार के प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी की अदालत द्वारा दो महीने के कारावास की सजा सुनाई गई थी. साथ ही इस मामले को लेकर समूचे राज्य में अच्छा खासा हंगामा भी मचा था.

बता दें कि, चांदूर बाजार नगरपालिका के तत्कालीन भाजपा पार्षद गोपाल तिरमारे ने वर्ष 2017 में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि, वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव के समय बच्चू कडू ने अपने नामांकन में अपने मुंबई स्थित फ्लैट की जानकारी का ब्यौरा नहीं दिया था. इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के साथ ही यह मामला अदालत के समक्ष भी पहुंचा तथा मामले की सुनवाई करते हुए चांदूर बाजार के प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी की अदालत ने विधायक बच्चू कडू को दो माह के कारावास की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ विधायक बच्चू कडू ने अचलपुर के सेशन्स कोर्ट में अपील की थी. जहां पर द्वितीय न्यायाधीश रेहपाडे की अदालत ने दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद विधायक बच्चू कडू को इस मामले से यह कहते हुए बरी कर दिया कि, विधायक बच्चू कडू द्वारा चुनावी हलफनामे के दूसरे हिस्से में अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा बराबर लिया गया था. इसके साथ ही अदालत ने विधायक बच्चू कडू को इस मामले से बाइज्जत बरी कर दिया.
इस मामले में विधायक बच्चू कडू की ओर से एड. महेश देशमुख ने सफलतापूर्वक पैरवी की. जिन्हें एड. आशीष बदरके व एड. कलीम ने युक्तिवाद के दौरान सहयोग किया.

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