विदर्भ

विधायक कडू को कोर्ट से राहत

हत्या के प्रयास के सबूत नहीं

* तिरमारे ने कहा – तीन फोन कॉल आने की बात सिध्द
नागपुर/दि.15– बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने 6 वर्ष पुराने हत्या के प्रयास प्रकरण में विधायक बच्चू कडू को राहत दी है. कडू के विरूध्द चांदुर बाजार थाने में 2018 में धारा 307 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. गुरूवार को हुई सुनवाई दौरान न्या. विनय जोशी और न्या. वृषाली जोशी की खंडपीठ ने कहा कि कडू के विरूध्द अपराध सिध्द करने ठोस सबूत नहीं होने से अपराध नहीं होता.
भाजपा के पूर्व नगर सेवक गोपाल तिरमारे ने कडू और उनके चार साथियों के विरूध्द धमकाने की शिकायत की थी. पुलिस ने हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज किया था. तीन फोन कॉल के अलावा कडू पर अपराध सिध्द करने का एक भी सबूत नहीं होने की बात कोर्ट ने कही. इसके अलावा गत 5 वर्षो से पुलिस ने आरोप पत्र दायर नहीं किया हैं. इस मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को रखी गई है. एड फिरदौस मिर्जा ने विधायक की ओर से पक्ष प्रस्तुत किया.

इस बारे में गोपाल तिरमारे से अमरावती मंडल ने बात की तो उन्होंने कहा कि कोर्ट ने यह तो मान्य किया कि उन्हें धमकी के तीन फोन काल आए हैं. पुलिस द्बारा चार्जशीट दाखिल नहीं किए जाने के विषय में भाजपा नेता ने कहा कि पुलिस पर दबाव डाला गया.

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