नागपुर प्रतिनिधि/दि.१२ – अमरावती जिले में 1 करोड 70 रूपयोें के मंजूर विकास कामों को रद्द करने के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय को विधायक रवि राणा द्वारा मुंबइ उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी गई है.
इस हेतु दायर याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के साथ ही राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटीस जारी कर हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है. इस याचिका में कहा गया है कि, विधायक रवि राणा ने अमरावती शहर के विकास हेतु विधान मंडल में अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए विकास कार्य मंजूर करवाये. और निधी प्राप्त करने हेतु प्रयास किये. जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन विकास कामों के लिए 5 करोड रूपये मंजूर करते हुए 16 अगस्त 2019 को शासन निर्णय जारी किया. जिसके अनुसार 6 सितंबर 2019 को सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग द्वारा विकास कामोें की निविदा जारी की गई. किंतु 2 मार्च 2020 को राज्य सरकार ने 1 करोड 70 लाख रूपये की लागतवाले मंजूर विकास कामोें को रद्द करने का निर्णय लिया. इसमें भी यह विशेष उल्लेखनीय है कि, इन विकास कामोें को रद्द करने के संदर्भ में किसी भी तरह का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है. ऐसे में विधायक रवि राणा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में किये जानेवाले विकास कामों को लेकर राज्य सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.