विदर्भ

मायोवादी निर्मला उप्पगंती को धर्मशाला में स्थानांतरित करे

उच्च न्यायालय का राज्य को आदेश

नागपुर/प्रतिनिधि दि.११- कैंसरग्रस्त कथित माओवादी निर्मला उप्पगंती को १५ सितंबर तक धर्मशाला में स्थानातंरित करे. ऐसा आदेश मुंबई उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दिया है. २०१९ में नक्सलों ने गडचिरोली जिले में किए गये हमलों से संबंधित दिखाई देने के कारण उप्पगंती को गिरफ्तार किया गया है. संबंधित हमलों में १५ पुलिस व एक सामान्य नागरिको की मृत्यु हुई हैे. इस मामले में उसके पति सत्यनारायण को भी गिरफ्तार किया गया है. उप्पगंतीपर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी उपचार किया जा रहा है. परंतु उसकी तबियत दिनों दिन खराब होती जा रही है. जेल में रहने के कारण उसे अन्य बीमारी होने का भय है.परिणामस्वरूप उसने उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज कर करके दूसरी सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित करने की विनती की तथा पति से मिलने की इच्छा व्यक्त की.
न्यायालय ने विविध बातों को ध्यान में रखकर उस धर्मशाला में स्थानांतरित करने का आदेश दिया तथा धर्मशाला में सुरक्षा के लिए पुलिस को तैनात रखने का बताया. इसके अलावा उप्पगंती को पति के साथ दूरध्वनि पर संपर्क करने की अनुमति दी.

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