विदर्भ

हत्या का आरोपी बरी

वर्धा जिले की घटना, हाईकोर्ट का फैसला

नागपुर /दि.6– सरकारी पक्ष की तरफ प्रस्तुत किए गए सबूत कमजोर रहने से मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने वर्धा जिले के एक हत्याकांड के आरोपी को सबूतो के अभाव में बरी कर दिया. आरोपी का नाम गजानन चंद्रभान नागपुरे (35) है. वह देवली तहसील के सोनारा (ढोक) का रहनेवाला है.
जानकारी के मुताबिक आरोपी गजानन नागपुरे ने 8 सितंबर 2016 को गोविंदा ठाकरे की सत्तुर से वार कर हत्या कर दी थी. 15 सितंबर 2020 को सत्र न्यायालय ने इस प्रकरण में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. उसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. हाईकोर्ट ने इस अपील को मंजूर करते हुए सत्र न्यायालय के फैसले को रद्द किया. आरोपी की तरफ से एड. मीर नगमान अली ने काम संभाला.

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