विदर्भ

गेंदे के फूल को लेकर हत्या, आरोपी की उम्रकैद कायम

उच्च न्यायालय का फैसला, चंद्रपुर जिले की घटना

नागपुर/दि.8 – मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने गेंदे के फूल को लेकर की हत्या के मामले में आरोपी की उम्रकैद व अन्य सजा कायम रखी है. न्यायमूर्तिव्दय विनय देशपांडे व अमित बोरकर ने यह फैसला सुनाया. यह सनसनीखेज घटना चंद्रपुर जिले की है.
रुपेश उर्फ बबल्या हरिशचंद्र सतीबावणे (46) यह आरोपी का नाम है. वह चिमुर तहसील के शंकरपुर निवासी है. रामु धरणे यह मृतक का नाम था. रामु ने घर के आंगन में गेंदे के पेड लगाए थे. घटना के चार माह पहले आरोपी ने रामु की अनुमति के बगैर गेंदे के फूल तोडे. इसपर रामु ने आरोपी को फटकार लगाई. उनके बीच जमकर विवाद हुआ. रामु ने आरोपी को लाठी से पीटा. इसके बाद आरोपी ने रामु के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दी थी. परंतु इस मारपीट का गुस्सा आरोपी के मन में भरा हुआ था. उसने 15 मार्च 2013 को रामु की चाकू मारकर हत्या कर डाली.

अपील खारीज

3 जुलाई 2017 को वरोरा सत्र न्यायालय में आरोपी को हत्या के अपराध में दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 1 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई थी. इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी. उच्च न्यायालय ने ठोस सबूतों को देखते हुए आरोपी की अपील खारीज कर सत्र न्यायालय का फैसला कायम रखा.

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