विदर्भ

हत्यारे बरी नहीं होंगे, हाई कोर्ट ने दी 7 को उम्रकैद की सजा, 5 लाख जुर्माना

अकोला के बहुचर्चित बार मैनेजर सुनील धोपेकर हत्या मामले में फैसला

  • मृतक के परिवार को मिलेगी जुर्माने की रकम

नागपुर/दि.17 – बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अकोला के बहुचर्चित बार मैनेजर सुनील उर्फ छोटू धोपेकर की हत्या के मामले मे 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इनमें विवेक इंगोले, सतीश खंडारे, सागर उपारवत, नीतेश खंडारे, कुणाल तायडे, अक्षय घुगे और शुभम खंडारे शामिल है. अकोला निवासी इन सभी ने सुनील की हत्या की थी. सुनवाई के बाद इन्हें अकोला अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने बरी कर दिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. जहां न्यायमूर्ति जेडए हक व अमित बोरकर की खंडपीठ ने सत्र न्यायालय के फैसले को पलटते हुए सातों को उम्रकैद और 5 लाख रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए है. कोर्ट ने जुर्माने की रकम मृतक के परिवार को मुआवजा स्वरुप देने के आदेश दिए है.

बिल चुकाने को लेकर विवाद के बाद किया था जानलेवा हमला

सुनील उर्फ धोपेकर अकोला स्थित जसराज बार में मैनेजर था. 12 अगस्त 2018 को सतीश खंडारे अपने अन्य साथियों के साथ बार में आया. वहां उन्होंने शराब पी और खाना खाया. बिल चुकाने की बारी आई तो आनाकानी करने लगे. इस बात को लेकर सुनील और सतीश खंडारे व उसके साथियों में कहासुनी हो गई. खंडारे और उसके साथी बगैर भुगतान किए धोपेकर को धमकी देकर निकल गए. इसके बाद मौका देखकर दोबारा लौटे और सुनील को लोहे के रॉड व डंडो से खूब पीटा.

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