विदर्भ

वरावरा राव को नागपुर खंडपीठ ने दी छह माह की जमानत

सुरजागड नक्सली हिंसा में था शामिल

नागपुर/दि.24 – बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने मंगलवार को कवि वरावरा राव को छह माह के लिए अंतरिम जमानत दी है. उन्हें स्वास्थ्य कारणों से यह राहत दी गई है. दरअसल वर्ष 2016 में गडचिरोली जिले के सूरजागढ में नक्सलियों ने 75 ट्रक फूंक दिये थे.
इस मामले में पुलिस ने राव को भी आरोपी बनाया है. राव के खिलाफ एटापल्ली पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत 27 दिसंबर 2016 को मामला दर्ज किया था. 28 अगस्त 2018 को पुणे के विश्रामबाग पुलिस ने राव को गिरफ्तार किया था. 8 जून 2020 को याचिकाकर्ता ने गडचिरोली सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दायर की थी. जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था. इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एल्गार परिषद केस में राव को स्वास्थ्य कारणों से ही जमानत दी है. जेल में बंद राव का स्वास्थ्य बिगड रहा है. वहां सुविधाएं अपर्याप्त है.

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