विदर्भ

नागपुर मंडल ने 267 यात्रियों से वसूला 62759 का जुर्माना

 रेलवे स्टेशनों व ट्रेनों में मास्क न पहनने पर

नागपुर/दि.27 – कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिये रेलवे कई उपाय कर रहा है. विशिष्ट दिशानिर्देशों में से एक फेस मास्क, कवर पहनना है, रेलवे परिसर में फेस मास्क/कवर न लगाने वाले व्यक्तियों पर 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा.
कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर किसी भी व्यक्ति व्दारा मास्क नहीं पहनने और रेलवे परिसर (ट्रेनों सहित) में प्रवेश करने के कारण समान प्रकृति का थूकना और कार्य को नियंत्रित करना, अशुध्द/ अस्वच्छ परिस्थितियों के निर्माण से बचने के लिये महत्वपूर्ण है, जो स्वास्थ्य जीवन या सार्वजनिक के लिये खतरा हो सकता है.
रेलवे परिसर में सभी व्यक्तियों व्दारा फेस मास्क पहने और इसी तरह की ट्रेनों में फेस मास्क/फेस कवर लगाना सुनिश्चित करने के लिये भारतीय रेलवे व्दारा 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा. रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिये जुर्माना, रेलवे परिसर (गाड़ियों सहित) में मास्क/फेस कवर न पहनने वाले व्यक्तियों से जुर्माना वसुल करने हेतु रेलवे के अधिकारियों को अधिकृत किया है.
मध्य रेलवे व्दारा यात्रियों से मास्क ठीक से पहनने, साबून/पानी से नियमित रुप से हाथ धोने,सेनिटाइजर का उपयोग करने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लि ये सामाजिक दूरी बनाये रखने की अपील की गई है.मध्य रेलवे के नागपुर मंडल ने 18 से 25 अप्रैल तक एक सप्ताह में 267 यात्रियों को बिना मास्क पकड़ा और उनसे 62750 रुपए जुर्माना वसूल किया है.

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