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नागपुर हाईकोर्ट ने दी अदानी को राहत

नागपुर /दि.7- अदानी ग्रुप के मुखिया गौतम अदानी इस समय आर्थिक दिक्कत में फंसे हुए है. ऐसे में उनके द्बारा देश छोडकर भाग जाने की संभावना है. इस बात के मद्देनजर गौतम अदानी के पासपोर्ट के जब्त किया जाए. इस आशय की मांग वाली याचिका सुदर्शन बागडे नामक व्यक्ति द्बारा मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में दायर की गई थी. जिसे सुनवाई पश्चात नागपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
इस याचिका में हिंडनबर्ग द्बारा प्रकाशित की गई संशोधन रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि, इस रिपोर्ट की वजह से गौतम अदानी आर्थिक दिक्कतों में फंस गए है और एलआईडी द्बारा अदानी की कंपनी में किया गया करोडों रुपयों का निवेश भी खतरे में आ गया है. याचिकाकर्ता ने खुद को एलआईसी का निवेशक बताते हुए कहा कि, आर्थिक दिक्कतों में फंसे रहने के चलते अदानी किसी भी वक्त देश छोडकर भाग सकते है. ऐसे में उनके पासपोर्ट को जब्त किया जाना चाहिए. परंतु सुनवाई पश्चात इस याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि, याचिकाकर्ता द्बारा इस मामले में पहले सरकार के पास आवेदन किया जाए. क्योंकि इस मामले में सरकार द्बारा ही पासपोर्ट को जब्त अथवा खारिज करने की कार्रवाई की जा सकती है.

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