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उपभोक्ता अदालत का फैसला
नागपुर/दि.7 – जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच ने श्री गोविंद बिल्डर्स को ग्राहक के साथ हुआ सौदा पूर्ण नहीं करने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना और 15 हजार रुपए कानूनी खर्च के रुप में अदा करने का हुक्म दिया हैं. मंच के अध्यक्ष अतुल आलसी, सदस्य स्मिता चांदेकर तथा अविनाश प्रभुणे ने शिकायतकर्ता सुरेश अढाव की याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात उक्त आदेश सुनाया.
ठाणे निवासी के साथ दगा
ठाणे निवासी सुरेश अढाव ने श्री गोविंद बिल्डर्स के कालडोंगरी लेआउट में 2 प्लॉट खरीदी का सौदा किया था. उन्होंने विगत 20 मई 2017 तक बिल्डर को 10 लाख 92 हजार रुपए अदा कर दिये थे. भुगतान के बावजूद करारा नुसार दोनों प्लॉट की विक्री नहीं दी गई. जिससे अढाव ने उपभोक्ता मंच में शिकायत की. मंच ने शिकायतकर्ता के 10 लाख 92 हजार रुपए 18 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने और 1 लाख रुपए का जुर्माना एवं शिकायत के खर्च के रुप में 15 हजार रुपए अदा करने का आदेश बिल्डर को दिया.