विदर्भ

कृषि उपज मंडी के नये कानून में सुधार की जरूरत

बाजार समिति की घटेंगी आय

प्रतिनिधि/दि.२७
परतवाडा – केन्द्र सरकार द्वारा कृषि उपज मंडी के लिए जो नये नियम बनाए गये है. जिसमें नये नियम के अनुसार कृषि उपज मंडी के यार्ड के बाहर व्यवहार करने का निर्णय लिया गया है. उक्त निर्णय किसानों की सुरक्षा दृष्टि से उचित नहीं है. इस फैसले से बाजार समिति को घाटे में आने में समय नहीं लगेगा, ऐसा प्रतिपादन अचलपुर कृषि उपजमंडी के संचालक सतीश व्यास ने व्यक्त किया.
संचालक व्यास ने आगे कहा कि, सरकार ने कर्नाटक सरकार की तर्ज पर निर्णय लेकर व्यापारियों का व्यवसाय तथा कृषि उपज मंडी का अस्तित्व खत्म करनेवाला कानून बनाया है. जिसमें सुधार की आवश्यकता है. इस आशय की मांग का पत्र राज्य के मुख्यमंत्री व पणनमहामंत्री को भी भिजवाया गया है, ऐसा कृषि उपज मंडी के संचालक सतीश व्यास ने कहा. संचालक सतीश व्यास ने इस कानून को लेकर कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गये इस कानून में नियंत्रण नहीं रहेगा. कृषि मंडी में अनाज बिक्री व खरीदी करने पर २४ घंटों में रकम अदा कर दी जाती है. लेकिन बाहर खरीदी करनेवालों पर नियंत्रण नहीं रहेगा. साथ ही किसानों को सुरक्षा भी नहीं दी जायेगी. सुरक्षा के बाहर कृषि माल बेचने में असुविधा होगी और मंडी को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा. सरकार इस नये कानून में सुधार करें, ऐसी मांग सतीश व्यास ने की है.

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