विदर्भ

10 वर्ष तक संपादन नहीं, जमीन का आरक्षण रद्द

हाईकोर्ट के फैसले से जमीन मालक को राहत

नागपुर /दि.1- अंतिम विकास आराखडा लागू होने के 10 वर्ष तक जमीन संपादन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई. इस कारण मुंबई हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने प्राथमिक स्कूल का आरक्षण रद्द होने की घोषणा की. न्यायमूर्ति अतुल चांदूरकर व उर्मिला जोशी के कोर्ट में यह फैसला हुआ. इस फैसले के कारण अमरावती के जमीन मालक अल्का दाभाडे व ज्ञानेश्वर हिवसे को राहत मिली है.
25 फरवरी 1993 को लागू विकास आराखडा अंतर्गत उनकी म्हसाला स्थित जमीन प्राथमिक स्कूल के लिए आरक्षित की गई थी. याचिकाकर्ता ने जमीन संपादन संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की थी. लेकिन 24 महिने तक इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से याचिकाकर्ता ने नगर रचना कानून की धारा 127 अनुसार आरक्षण रद्द होने की घोषणा करने का अनुरोध किया था. कोर्ट ने यह अनुरोध मान्य कर लिया है.

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