विदर्भ

टीकाकरण नहीं तो प्रवेश नहीं

जिलाधिकारी ने दिए कर्मचारियों की पगार रोकने के निर्देश

नागपुर/दि.5 – कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में नागरिकों के व्यापक स्वास्थ्य हित के लिए प्रशासन ने धीरे-धीरे कड़ाई बरतते हुए दो डोस लेना अनिवार्य किया है. दो डोस न लेने वाले कर्मचारियों की पगार रोकने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. विभाग प्रमुखों ने इस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है. 30 नवंबर से पूर्व संपूर्ण जिले में पहले डोस के 100 प्रतिशत टीकाकरण का उद्देश्य पूर्ण करने हेतु स्पष्ट निर्देश जिलाधिकारी विमला आर ने दिए हैं.
जिलाधिकारी कार्यालय के बचत भवन में बुधवार को इस संदर्भ में केंद्र-राज्य शासकीय-अर्धशासकीय सभी आस्थापनाओं के विभाग प्रमुखों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. अब किसी भी शासकीय बैठक के लिए शासकीय कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए कर्मचारियों को दूसरा डोस अनिवार्य है. शासकीय कार्यालय में प्रवेश देते समय दूसरा डोस लेने बाबत प्रूफ दिखाकर ही प्रवेश दिया जाए.84 दिनों के अवधि को देखते हुए पहला डोस लेने वाले हो. शासकीय योजनाओं का लाभ, स्वास्थ्य सेवा, सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, औद्योगिक वसाहत, उद्योग समूह इन स्थानों के कर्मचारी, कामगारों से प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम पहला डोस लेने बाबत प्रूफ के बगैर कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा. ऐसे निर्देेश इस समय जिलाधिकारी ने दिए.

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