भाट जाति बदलने से मना करने पर शिक्षाधिकारी को नोटीस
उच्च न्यायालय ने 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के दिये आदेश
नागपुर/दि.10 – जाति प्रमाणपत्र पर भाट जात बदलने से मना करने पर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने वासिम जिला परिषद के शिक्षाधिकारी को नोटीस थमाया है. न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे व न्यायमूर्ति अनिल पानसरे की खंडपीठ ने शिक्षाधिकारी को चार सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिये है.
प्रमोद वानखडे याचिकाकर्ता का नाम है. वानखडे के जाति प्रमाणपत्र पर ठाकुर है. अनुसूचित प्रवर्ग में मोडता है. उसके दादा के स्कूल के टीसी पर जात ठाकुर की बजाय भाट ऐसा उल्लेख किया गया है. यह बात याचिकाकर्ता को पता चलने पर उन्होंने स्कूल के मुख्याध्यापक को जात बदलने की विनंती की. जिला परिषद के स्कूल ने याचिकाकर्ता का विनंती आवेदन शिक्षाधिकारी को भिजवाया. मगर शिक्षाधिकारी ने स्कूल के टीसी पर जात बदलने से मना कर दिया. इस वजह से याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. उच्च न्यायालय ने जिला परिषद के शिक्षाधिकारी को चार सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिये है. याचिकाकर्ता की ओर से एड.मंगेश बुटे ने पैरवी की.