नागपुर प्रतिनिधि/दि.१६ – बुलढाणा जिला परिषद के दो सहायक शिक्षक समेत कार्यशाला परिचर की नौकरी को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने संरक्षण दिया है. इसी तरह राज्य के प्रधान सचिव को नोटीस देकर ८ हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश न्यायमूर्ति रवि देशपांडे व पुष्पा गनेडीवाल की अदालत ने दिए है. वसंता बारापात्रे, सुधाकर पराते, रामचंद्र धकाते यह याचिकाकर्ताओं का नाम है. बुलढाणा जिप में बारापात्रे व पराते सहायक शिक्षक के रुप में व धकाते कार्यशाला परिचर पद पर अनुसूचित जमाति प्रवर्ग से नियुक्त किये गए. उनकी जात हल्बा है. जात वैधता पडताल समिति ने उनकी जाति का दावा अवैध करार दिया. इसके कारण जिला परिषद ने उनकी अधिसंख्य पद पर नियुक्ति की. जिला परिषद के इस आदेश के खिलाफ उन्होंने एड.शैलेश नारनवरे के माध्यम से नागपुर खंडपीठ में अपील दायर की. दोनों ही ओर की बाते सुनने के बाद खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की नौकरी को संरक्षण प्रदान किया. इसी तरह राज्य के प्रधान सचिव, बुलढाणा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तंत्र व व्यवसायिक शिक्षा विभाग के संचालकों को नोटीस देकर ८ सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने के आदेश दिये है. सरकार की ओर स एड.सीमंत देवपूजारी ने पैरवी की.