क्रियान्वयन के सख्त निर्देश
नागपुर/दि.20 – पतंग उडाते समय नायलॉन मांजा अथवा कांच के चूरे से तैयार मांजे के उपयोग, उत्पादन, विक्री और जमा कर रखने पर राज्य शासन के पर्यावरण विभाग ने पूरी तरह रोक लगा दी है. जिससे अब संक्रांति व अन्य अवसरों पर केवल सूती धागों का ही उपयोग कर पतंग उडानी पडेगी. पर्यावरण विभाग के अध्यादेश की जानकारी नागपुर खंडपीठ में प्रंलबित सूमोटो प्रकरण में राज्य शासन ने दी. हाईकोर्ट में आगामी 21 जून तक इस अध्यादेश के सख्ती से पालन की रिपोर्ट देने कहा है.
कोर्ट में बताया गया कि, नायलॉन मांजा पर एनजीटी ने भी प्रतिबंध लगाया है. खंडपीठ ने खुद होकर मूक पक्षियों और लोगों को भी नायलॉन मांजा से पहुंची चोट को देखते हुए संज्ञान लिया था. सरकार को नोटिस जारी की थी. न्यायालय के मित्र के रुप में देवेंद्र चव्हाण और मनपा की तरफ से एड. जेमीनी कासट ने पक्ष रखा.