नागपुर/प्रतिनिधि दि.२७ – बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बिल का 5 हजार रुपए तक ही नगद भुगतान किया जा सकेगा. 5 हजार रुपए से अधिक रकम रही तो उस रकम का भुगतान आरटीजीएस एनईएफटी अथवा ऑनलाइन करना होगा. यह राज्यभर में इस पर 1 नवंबर से अमल किया जाएगा. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ने इस संदर्भ में आदेश जारी किए थे. जिसमें महावितरण की ओर से इस पर 1 नवंबर से अमल किया जाएगा.
सभी प्रकार के उपभोक्तओं पर यह नियम लागू होगा. अगर उपभोक्ताओं व्दारा बिजली के बिल के ऐवज में दिया गया चेक बाउंस हुआ या फिर तय तारीख की तारीख पर चेक क्लियर नहीं हुआ तो विलंब आकार शुल्क 750 रुपए एडमिस्टेशन चार्जेस व उस पर 18 फीसदी जीएसटी 135 रुपए इस प्रकार से कुल 885 रुपए उपभोक्ताओं को अतिरिक्त अदा करने होंगे.