अब पांच साल का होगा नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का कार्यकाल
मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने प्रस्तुत किया विधेयक
नागपुर /दि.17– राज्य के नगर पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का कार्यकाल अब पांच साल का होगा. पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का कार्यकाल ढाई साल के लिए था. सोमवार को विधानसभा में मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने इस संदर्भ में विधेयक प्रस्तुत किया.
नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव सीधे जनता के बीच से किए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया. अब तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन चुनकर आए सदस्यों द्वारा किया जाता था. उस समय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल ढाई वर्ष का था. नगर पंचायत अध्यक्ष पद का कार्यकाल पांच साल का करने और चुनाव सीधे जनता के बीच करने का निर्णय लिए जाने से उनका कार्यकाल व अन्य पदाधिकारियों का कार्यकाल भी पांच साल तक बढा दिए जाने का निर्णय लिया गया है. इस संदर्भ में 16 अगस्त को राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया है. यह विधेयक विधानसभा में रखकर राज्य सरकार ने अध्यादेश के कानून में रुपांतर करने की कार्रवाई शुरु कर दी है.