युवती से छेडखानी करनेवाले को एक वर्ष सश्रम कारावास
खामगांव/ दि. 17-महाविद्यालय से घर जाते समय युवती को रोककर उसका हाथ पकडते हुए अश्लील छेडखानियां की. इस पर अदालत ने आरोपी विक्की वानखेडे को दोषी करार देते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई.
पीडित युवती ने पुलिस थाने में दी शिकायत के अनुसार 10 मार्च 2015 के दिन छात्रा महाविद्यालय से घर जा रही थी. तब रास्ते में आरोपी विक्की दादाराव वानखेडे ने युवती को रोककर उसके हाथ पकडे और अश्लील छेडखानियां की. इस पर युवती ने जोरो से चीख पुकार शुरू की. तब आसपडोस के लोग इकटठा हो गए. यह देखकर आरोपी वहां से भाग गया. इससे पहले भी आरोपी ने इसी तरह छेडा था. बार- बार आरोपियों द्बारा छेडे जाने के कारण परेशान युवती ने जलंब पुलिस थाने में शिकायत दी. अदालत में भी युवती ने न घबराते हुए पूरा घटनाक्रम सबूतों के साथ बताया. सरकार की ओर से जिला सरकारी वकील वसंत घटकर ने 8 गवाहों के बयान अदालत के समक्ष लिए. गवाह, सबूत और सरकारी वकील की दलीले सुनते हुए अदालत ने आरोपी को उपरोक्त सजा सुनाई. मामले की तहकीकात करते हुए जयपाल ठाकुर ने दोषारोपपत्र दायर किया. पैरवी अधिकारी के रूप में पुलिस हेड कास्टेबल चंद्रलेखा शिंदे ने कामकाज देखा.