विदर्भ

डिपी से तांबे की पट्टियां चुराने वालों को एक वर्ष सश्रम कारावास

दोनो पर 16 अपराधों के मुकदमे शुरु, एक में मिली सजा

मूर्तिजापुर/दि.14 – मूर्तिजापुर के समता नगर में बिजली महावितरण के लिए आए डिपी के बॉक्स से तांबे की पट्टियां चुराने वाले नजीर खां मनसब खां पठान व उसे खरीदने वाले राजबहादुर चौधरी इन दो आरोपियों को अदालत ने एक वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपियों के खिलाफ 16 अपराधों के मुकदमेे शुरु है. उसमें से उन्हें अभी एक ही अपराध में सजा मिली है.
मिली जानकारी के अनुसार 19 जुलाई 2014 को बिजली महावितरण कार्यालय शहर विभाग-1 मूर्तिजापुर के तकनीशियन गणेश बलिराम आलेकर ने मूर्तिजापुर शहर पुलिस थाने में दी शिकायत के अनुसार समता नगर और स्टेशन विभाग मूर्तिजापुर के बिजली महावितरण मंडल के डिपी पर लगे डिस्टीब्यूशन बॉक्स से तांबे की पट्टियां जिनकी लंबाई 45 फीट, कीमत 10 हजार रुपए चोरी हो गए. मूर्तिजापुर पुलिस थाने के जांच अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक दिनकर बुंदे ने तहकीकात पूरी कर आरोपी नजीर खां मनसब खां पठान (रेल) को गिरफ्तार किया. नजीर खां ने इमरान अली शहादद अली (36, रेल) व अयाज खां युसूफ खां (35, चिचारी) के साथ मिलकर चोरी की थी. चोरी का माल माना के राजबहादुर अनिस चौधरी (40) के सागर ढाबे पर ले जाकर राजबहादुर चौधरी को बेचा. चोरी का माल के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर तहकीकात के बाद दोषारोप पत्र दायर किया. अदालत ने नजीर खां को विद्युत कानून की धारा 138 के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर एक माह साधी कैद की सजा सुनाई और राजबहादुर चौधरी को दफा 411 के तहत दोषी करार देते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर एक वर्ष साधी कैद की सजा सुनाई. बकाया दो आरोपियों को अदालत ने बाइज्जत कर दिया. चारों आरोपी कुल 16 मामलों में आरोपी है. अब तक केवल बिजली के सामग्री चुराने के एक ही अपराध में दो को सजा मिली है. सरकार की ओर से 5 गवाहों के बयान लिए गए. सहायक सरकारी वकील आनंद गोदे ने दलीले पेश की.

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