विदर्भ

अचलपुर फसल मंडी के संचालक देंगे नोटीस का जवाब

वसूलपात्र रकम की सभा नोटीस व प्रोसेडिंग में जानकारी ही दर्ज नहीं

अचलपुर /दि.7 – अचलपुर बाजार समिति के वैधानिक लेखा परिक्षण में पायी गई त्रृटियों को लेकर प्राप्त नोटीस पर तत्कालीन संचालक मंडल द्वारा जवाब दिया जाएगा. सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक लेखा परिक्षक द्वारा उल्लेखीत की गई वसूलपात्र रकम की तत्कालीन संचालक मंडल को कोई जानकारी नहीं थी और समय-समय पर हुई बैठकों के संदर्भ में जारी की गई नोटीस और बैैठक की प्रोसेडिंग में भी उक्त रकमों का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि यह कार्यालयीन स्तर पर परस्पर की गई आर्थिक अनियमितता है.
सूत्रों ने यह भी बताया कि, वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 इन दो आर्थिक वर्षों का लेखा परिक्षण करते आयी दिक्कते और मिल नही ंरहे दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए लेखा परिक्षक ने मार्च से मई 2023 के दौरान कार्यालयीन स्तर पर मंडी सचिव के नाम पर पत्र दिया था. परंतु इन पत्रों की एवज में भी कोई खुलासा बाजार समिति के प्रशासकीय कार्यालय द्वारा नहीं किया गया. इस बात का उल्लेख भी लेखा परिक्षक ने अपनी त्रृटी दोष रिपोर्ट में किया है. जिसके चलते संचालकों को नोटीस मिलने से पहले ही सचिव के नाम दिया गया पत्र अच्छा खासा चर्चा में आ गया है. साथ ही इस पत्र केसंदर्भ में सचिव और लेखापाल ने अब तक कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया है. इस पर भी अच्छा खासा मंथन चल रहा है.

* वसूल पात्र रकम का क्या होगा
लेखा परिक्षक के त्रृटी दोष रिपोर्ट के अनुसार करीब ढाई करोड रुपए की रकम वसूल पात्र साबित होती है. जिसकी वजह से बाजार समिति को बडे पैमाने पर आर्थिक नुकसान उठाना पडा है. ऐसे में यह वसूल पात्र रकम किससे वसूल की जाएगी और यह रकम कौन अदा करेगा. इसकी ओर सभी की निगाहे लगी हुई है.

* किराए की ताडपत्री का खर्च संदेहास्पद
कृषि उपज को ढांकने हेतु आवश्यक रहने वाली ताडपत्री भी बाजार समिति द्वारा किराए पर लायी जाती है. जिसके चलते वर्ष 2022 में बाजार समिति ने 1 लाख 45 हजार रुपए का खर्च दर्शाया है. परंतु इस खर्च का कोई वाउचर नहीं है. साथ ही रकम किसे दी गई, इसका कोई नामोल्लेख भी नहीं है. इस संदर्भ में कोई नोटशीट या बिल नहीं है. साथ ही रकम मिलने के संदर्भ में संबंधितों के हस्ताक्षर सहित कोई साक्ष नहीं है. ऐसे में लेखा परिक्षक ने इस खर्च को संदेहास्पद ठहराया है.

* वैधानिक लेखा परिक्षण रिपोर्ट की त्रृटियों के संदर्भ में लेखा परिक्षक से प्राप्त नोटीस पर तत्कालीन संचालक मंडल द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाएगा. वसूलपात्र ठहराई गई रकम का उल्लेख सभा के लिए प्राप्त नोटीस तथा सभा की प्रोसेडिंग में नहीं है. ऐसे में उस आर्थिक अनियमितता से संचालक मंडल का कोई संबंध नहीं है.
– राजेंद्र गोरले,
सभापति, कृषि उत्पन्न बाजार समिति

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