सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में नोडल एजेन्सी स्थापन करने उच्च न्यायालय के आदेश
नागपुर/दि.९ – बुलढाणा जिले में स्थित सुप्रसिध्द लोणार सरोवर संवर्धन व विकास हेतू उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्तिव्दय की अध्यक्षता में नोडल एजेन्सी स्थापन करने का मुद्दा मंगलवार को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के समक्ष रखा गया था. सरोवर के संवर्धन तथा विकास कामों को तत्काल पूरा करने के लिए इस ओर ध्यान देने की बेहत जरुरत होने की बात भी न्यायालय के सामने पेश की गई थी. पश्चात अदालत ने सभी पक्षकारों को इस संदर्भ में तीन हफ्तों में जानकारी पेश करने के निर्देश दिये. इस संदर्भ में एड. कीर्ती निपाणकर, गोद खेकाले व सुधाकर बुगदाने ने जनहित याचिका पेशी की है. उसपर न्यायमूर्तिव्दय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर के समक्ष सुनवाई हुई. यह जनहित याचिका २००९ से प्रलंबित है. इसी दौरान न्यायालय ने वक्त-वक्त पर जरुरी आदेश भी दिये है. परंतु परिस्थिति में अभी तक समाधानकारक बदल न होने के चलते अदालत ने कुछ दिन पूर्व ही बुलढाणा के जिलाधिकारी को इस संदर्भ में फटकार लगाई थी. संविधान के अनुसार लोणार सरोवर के संवर्धन व विकास की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन याने जिलाधिकारी की है. इसलिए जिलाधिकारी व अन्य सरकारी अधिकारियों ने अपनी-अपनी जिम्मेदारी का गंभीरता से पालन करना चाहिए, ऐसे आदेश भी न्यायालय की ओर दिये गए है.