विदर्भ

एनडीसीसी बैंक घोटाले का नियमित ट्रायल चलाने के आदेश

मंत्री सुनिल केदार को हाईकोर्ट ने दिया झटका

नागपुर/दि.२२ – हाईकोर्ट ने एनडीसीसी बैंक घोटाले का नियमित ट्रायल चलाने का आदेश दिये जाने के बाद प्रदेश के पशु व दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार को झटका लगा है. यहा बता दे कि, सुनिल केदार एनडीसीसी बैंक घोटाले में आरोपी है. घोटाले पर केंद्रीत जनहित याचिका पर सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई.
यहा बता दें कि, याचिकाकर्ता ओमप्रकाश कामडी के अधिवक्ता श्रीरंग भंडारकर ने कोर्ट से विनती की कि कोरोना संक्रमण के कारण निचली अदालत में रुके पडे ट्रायल को दोबारा शुरु करने के आदेश दिए जाए. उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि, नवंबर २०१९ में हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी को डे-टू-डे ट्रायल चला कर चला कर समय-समय पर रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए थे. हाईकोर्ट में नियमित रिपोर्ट नहीं सौंपी जा रही है. इस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि निचली अदालत में प्रकरण का ट्रायल १९ सितंबर से शुरु हो चुका है. २३ सितंबर को गवाहों से पूछताछ की जाएगी. कोर्ट ने इस पर संतुष्टि जताते हुए निचली अदालत को कार्रवाई आगे बढाने के आदेश दिए. साथ ही निचली अदालत से इस प्रकरण में अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी गई है. वर्ष २००२ में उजागर नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के करोडों रुपए के घोटाले में २९ अप्रैल २००२ में गणेशपेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

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