घर के बाहर हकाले पति का तलाक रद्द
नागपुर प्रतिनिधि/दि.8 – पति ने घर के बाहर हकाले हुए पति को परिवार न्यायालय से मिला हुआ तलाक मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने रद्द ठहराया है. पत्नी विवाह संबंध तोडन के उद्देश्य से पति से विभक्त रह रही है. यह हाईकोर्ट में सिध्द नहीं हो पाया. परिणाम स्वरुप पति को यह झटका लगा है.
नागपुरी स्थित शोभा व माधव (बदले हुए नाम) का 6 मई 1983 को विवाह हुआ. उन्हें तीन संतान है. शोभा ने 12 जनवरी 2011 को माधव को घर से बाहर हकाल दिया. तभी से वह किराये के घर में रहता है. इसी बीच उसने शोभा की क्रुरता व विभक्तता के आधार पर तलाक के लिए परिवार न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. 18 फरवरी 2016 को परिवार न्यायालय ने शोभा 2 साल से ज्यादा समय से विभक्त रहती है, इस कारण माधव को तलाक मंजूर किया था, उस निर्णय के खिलाफ शोभा ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी. न्यायमूर्तिव्दय अतुल चांदुरकर व नितीन सूर्यवंशी ने अंतिम सुनवाई के बाद यह अपील मंजूर कर परिवार न्यायालय का निर्णय रद्द ठहराया.