विदर्भ

प्रकरण प्रलंबित रहते हुए भी पासपोर्ट नूतनीकरण संभव

उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला

नागपुर /दि.21– अपराधिक प्रकरण प्रलंबित रहते हुए भी संबंधित व्यक्ति द्वारा शासन की निश्चित शर्त का पालन किया गया, तो उसे पासपोर्ट नूतनीकरण का अधिकार है, ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने दिया है. 62 वर्षीय सेवानिवृत्त व्यक्ति के पासपोर्ट के तीन साल के लिए नूतनीकरण करने के आदेश न्यायालय ने पासपोर्ट विभाग को दी है. न्यायमूर्ति एम. चांदवानी ने यह फैसला सुनाया.
बुलढाणा के 62 वर्षीय ठोकरे ने विदेश यात्रा की तैयारी के लिए 3 साल की कालावधि के लिए पासपोर्ट नूतनीकरण का आवेदन किया था. लेकिन अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी ने उनके आवेदन को ठुकराते हुए केवल एक साल की समावधि बढाकर दी. इसके लिए जो कारण दर्ज किया गया, उसके मुताबिक ठोकरे के पास विदेश यात्रा के उचित दस्तावेज अथवा टाईम टेबल नहीं था. ठोकरे ने इस निर्णय के विरोध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.

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