विदर्भ

दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए ब्याज सहित अदा करें

जिला ग्राहक आयोग ने ओरिएन्टल इंशुरेंस को दिए निर्देश

नागपुर/दि.22 – मृतक किसान के वारिसों को दुर्घटना बीमा के 2 लाख रुपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करे ऐसे निर्देश अतिरिक्त जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग ने दी ओरिएन्टल इंशुरेंस कंपनी को दिए. ब्याज 19 सितंबर 2019 से रकम अदा करने की तारीख तक लागू किया गया. उसी प्रकार किसान के वारिसों को जो शारीरिक व मानसिक परेशानी उठानी पडी जिसकी नुकसान भरपाई 15 हजार रुपए और शिकायत पर खर्च 10 हजार रुपए की भरपाई भी मंजूर की गई. यह रकम भी बीमा कंपनी व्दारा दी जाएगी.
इस मामले में ग्राहक आयोग के अध्यक्ष संजय पाटिल सदस्या स्मिता चांदेकर व अविनाश प्रभुणे ने निर्णय दिया. निर्णय पर अमल करने के लिए बीमा कंपनी को एक माह का समय दिया गया. एक माह की अवधी में राशि का भुगतान नहीं किया गया तो 2 लाख रुपए पर 12 प्रतिशत ब्याज लागू किया जाएगा ऐसा निर्णय में स्पष्ट किया गया है.
मौदा तहसील के रहनेवाले किसान किशन फटींग यह राज्य सरकार की शेतकरी अपघात बीमा योजना के पात्र लाभार्थी थे. उनकी 4 नवंबर 2018 को खेत के तालाब में डूबकर मौत हो गई थी जिसमें उनके वारिस विलास फटींग व अक्षय फटींग ने दुर्घटना बीमा योजना का लाभ प्राप्त हो इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों सहित दावा दाखिल किया था. किंतु उस समय किसी प्रकार की कार्रवाई बीमा कंपनी व्दारा नहीं की गई. जिसमें मृतक किसान के वारिसों ने ग्राहक आयोग की ओर शिकायत दर्ज की थी. जिसमें ग्राहक आयोग व्दारा यह निर्णय दिया गया. जिससे मृतक किसान परिवार के वारिसों को बडी राहत मिली है.

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