नागपुर/दि.1 – गडचिरोली जिला पुलिस विभाग के वायरलेस विभाग में करीब 90 सहायक पुलिस उपनिरीक्षक ने कालबध्द पदोन्नती व आश्वासित प्रगति योजना का लाभ पाने के लिए शुरु की लडाई उच्च न्यायालय में भी जीती. इन पुलिस कर्मचारियों को लाभ देने के खिलाफ दायर की याचिका अदालत ने खारीज कर दी.
कुल 12 वर्ष सेवा पूरी करने के कारण कालबध्द पदोन्नती व शासन निर्णयानुसार आश्वासित प्रगति योजना पाने के लिए इन पुलिस कर्मचारियों ने मांग की थी. परंतु राज्य सरकार ने उन्हें लाभ नहीं दिया. इसपर पुलिस कर्मचारियों ने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण के नागपुर खंडपीठ में आवेदन किया. 24 दिसंबर 2020 को न्यायाधिकरण में आवेदक पुलिस कर्मचारियों को इस लाभ के लिए पात्र ठहराया. इसी तरह उन्हें यह लाभ अदा करने के आदेश राज्य सरकार को दिये. उनके खिलाफ राज्य सरकार ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने याचिका दायर की थी. न्यायाधिकरण का आदेश गलत है, ऐसा सरकार का कहना था. इस मामले में न्यायमूर्तिव्दय अतुल चांदुरकर व मुकुलिका जावलकर के समक्ष सुनवाई ली गई. उन्होंने विभिन्न कानूनी बातों को देखते हुए न्यायाधिकरण का आदेश कायम रखा व सरकार की याचिका गुणवत्ताहीन बताते हुए खारीज कर दी.