नागपुर/ दि.20– प्रतिबंधित जानलेवा नायलॉन मांजे की बिक्री व उसका स्टॉक करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में जब तक राज्य सरकार कानून तैयार नहीं करती, तब तक उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई शुरु रखे, इस बारे में वकील नियम बनाकर मसुदा उच्च न्यायालय में आठ दिन के अंदर पेश करे, ऐसे आदेश मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने कल बुधवार को जारी किये.
न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति अनिल पानसरे की अदालत के समक्ष ऑनलाइन सुनवाई ली गई. इस समय ‘पॉलिसी फ्रेम’ प्रस्तुत करने को कहा गया. जानलेवा नायलॉन मांजा तैयार करने और बेचने पर बंदी लाने के लिए कानून बनाने की जरुरत है, ऐसी मांग न्यायालय मित्र एड.देवेंद्र चव्हाण ने सुनवाई के दौरान की. कोई व्यक्ति पतंग उडा रहा है, उसके कारण कोई घायल हो जाता है तो मुंबई पुलिस एक्ट की धारा 110, 117 के अनुसार मामुली जुर्माने का नियम है. परंतु इसमें जुर्माना बढाकर सजा दी गई तो कोई ऐसा कृत्य नहीं करेगा, यह मुद्दा सुनवाई के दौरान उपस्थित किया गया. इसके कारण उच्च न्यायालय ने इस बारे में जब तक कानून तेैयार नहीं होता, तब तक दिये गए आदेशानुसार कार्रवाई शुरु रखकर प्रतिवादी को एक नियम तय कर मसुदा उच्च न्यायालय के सामने आठ दिन के अंदर पेश करे, ऐसा कहा गया है. विदर्भ में जगह-जगह नायलॉन मांजे के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई.
पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय ने पुलिस, मनपा और प्रदूषण नियंत्रण मंडल की संयुक्त कार्रवाई की प्रशंसा की. नायलॉन मांजे का उपयोग व व्यापार के बीच मामुली बदलाव पाया गया. पुलिस दल समेत व अन्य प्रतिवादियों ने नायलॉन मांजे का उपयोग कम करने के लिए व बिक्री करने वाले व्यक्ति के खिलाफ परिणाम कारक कदम उठाए है. जिसके चलते नायलॉन मांजे की वजह से गला कटकर एक व्यक्ति मृत्यु होने की घटना इस वर्षभर में नहीं घटी, इसके कारण उच्च न्यायालय ने उनकी प्रशंसा की. इस दौरान उच्च न्यायालय ने मांजे की आयाज, उपयोग, बिक्री और उत्पादन पर बंदी के लिए क्या उपाययोजना की, बंदी आदेश के बाद भी जानलेवा नायलॉन मांजा बाजार में आने से लेकर रोकने के लिए क्या कदम उठाये, वह समस्या क्या है, ऐसा अदालत में पिछली सुनवाई में पूछा था. उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सराकर ने नायलॉन मांजे पर बंदी लायी. पिछले वर्ष प्रणय प्रकाश ठाकरे (21) की इमामवाडा परिसर में नायलॉन मांजे से गला कटकर मौत हो गई थी. मानेवाडा निवासी सौरभ पाटणकर (22) का नायलॉन मांजे से गला कट गया, मगर वह बाल बाल बच गया. इस मामले को उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए स्वयं जनहित याचिका दायर की. न्यायालय मित्र एड. देवेन चव्हाण, राज्य सरकार की ओर से एड.दिपक ठाकरे, चंद्रपुर मनपा, भंडारा, गोंदिया नपं. की ओर से एड.महेश धात्रक ने दलीले पेश की.
192 लोगों पर कारवाई
नागपुर शहर पुलिस ने 2021 व 2022 वर्ष में कुल 141 अपराध दर्ज किये. 192 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर 5 लाख 23 हजार 184 रुपयों का माल बरामद किया. इस वर्ष ऑनलाइन नायलॉन मांजा बेचने वाले शॉप क्लुस पर कार्रवाई की गई. पुलिस थाने, अन्य शाखा व सायबर अंतर्गत 110 और जनसमुदाय अंतर्गत 7 हजार 692 जनजागृति कार्यक्रम लिये गए.