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तीन आरोपी न्यायीक हिरासत में जेल रवाना
धामणगांव रेलवे/दि.15 – तिवरा स्थित बालविवाह के मामले में एक आरोपी के खिलाफ तलेगांव दशासर पुलिस ने अपराध में वृध्दि करते हुए बलात्कार के मामले के साथ ही पोस्को के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को अमरावती के न्यायालय ने एक दिन की पुलिस हिरासत सुनाई थी. जबकि शेष तीन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया. फरवरी महिने में एक 14 वर्षीय लडकी का हुआ बाल विवाह तहसील के तिवरा में प्रकाश में आया था. इस संदर्भ में तलेगांव दशासर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम 2006 कानून के तहत अपराध दर्ज किया था. तहसील के तिवरा में बाल विवाह होने की खुफिया जानकारी मिलते ही तलेगांव दशासर पुलिस, बालकल्याण विभाग अमरावती व ग्रामपंचायत स्टॉफ समेत घटनास्थल जाकर जांच पडताल की. तब यह प्रकार सही रहने की बात दिखाई दी थी और पीडित बालिका यह केवल 14 वर्ष उम्र की है. उसके रिश्तेदार व आरोपी ओैर आरोपी के रिश्तेदार आदि ने 24 फरवरी 2021 को उनका विवाह करवाया, ऐसा दिखाई दिया था. तिवरा में वे एकसाथ रह रहे थे. इस मामले में सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर बालविवाह अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की गई थी. इस बीच इस मामले में एक आरोपी अविनाश गिरी (23) के खिलाफ तलेगांव पुलिस ने अपराधों में वृध्दि करते हुए बलात्कार के मामले के साथ ही पोस्को भी दाखिल किया है. आरोपी को अमरावती स्थित न्यायालय ने एक दिन की पुलिस हिरासत सुनाई है. जबकि तीन आरोपियों को न्यायिक हिरासत दी गई है. इस कार्रवाई में तलेगांव दशासर स्थित सहायक पुलिस निरीक्षक अजय आखरे, उपनिरीक्षक ए.एस.आगासे, पुलिस कर्मचारी महादेव पोकले, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक वसंत राठोड आदि सहभागी हुए थे. मामले की जांच पुलिस कर रही है.