विदर्भ

पूर्व विधायक राजू तोडसाम की सजा पर स्थगिति

हाईकोर्ट (High Court) ने दी राहत

  • सरकारी कर्मचारी से मारपीट का मामला

नागपुर/दि.30 – सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट व सार्वजनिक जगह पर असभ्य बर्ताव करने के मामले में यवतमाल जिले के आर्णी के पूर्व विधायक राजू नारायण तोडसाम को सुनाई गई सजा पर मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अंतरिम स्थगिति दी है. साथ ही तोडसाम को 15 हजार रुपए का व्यक्तिगत बंदपत्र व उतनी ही रकम का सक्षम जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत मंजूर की है. न्यायमूर्ति विनय देशपांडे ने यह राहत दी है.
इस मामले में 27 नवंबर 2015 को केलापुर स्थित प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालय ने तोडसाम को तीन महिने कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न भरने पर एक महिना अतिरिक्त कैदकी सजा सुनाई. 21 जनवरी 2021 को सत्र न्यायालय ने यह सजा कायम रखकर तोडसाम की अपील खारिज की. परिणाम स्वरुप तोडसाम ने हाईकोर्ट में रिविजन याचिका दाखिल की. जिसमें उन्होंने सजा पर स्थगिति व जमानत के लिए भी अर्जी दाखिल की थी, वह अर्जी मंजूर की गई है तथा मूल याचिका अंतिम सुनवाई के लिए दाखल कर ली गई. तोडसाम की ओर से वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर ने कामकाज संभाला. 2014 में तोडसाम ने नागरिकों के ज्यादा बिजली बिल आने के कारण पांढरकवडा स्थित महावितरण के लेखापाल विलास आकोत के साथ विवाद किया. उनके साथ मारपीट की व अश्लिल गालीगलौच की, जान से मारने की धमकी दी, इस तरह की पुलिस शिकायत थी. तोडसाम के खिलाफ पांढरकवडा पुलिस ने एफआईआर दाखिल किया था.

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