विदर्भ

नाबालिग विवाहिता समेत उसके पिता को न्यायालय में पेश करे

हाईकोर्ट ने जारी किया नोटीस

  • विवाहिता समेत उसकी बेटी लापता

नागपुर/दि.9 – नाबालिग लडकी ने अपने माता-पिता के विरोध में विवाह किया. इस दम्पत्ति का संसार शुरु था. उसी में उन्हें एक बेटी हुई. इस बीच लडकी के पिता की शिकायत पर पुसद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया तथा उसकी पत्नी व उसकी 18 दिन की बेटी को बाल सुधारगृह में रवाना किया. जेल से बाहर आने के बाद इस युवक ने उसकी पत्नी व बेटी उसे मिलनी चाहिए इसके लिए मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दाखिल की तब न्यायालय ने विवाहिता के पिता समेत संबंधित पुलिस अधिकारी को न्यायालय में पेश करने के आदेश दिये.
यवतमाल जिले में पुसद स्थित एक युवक व नाबालिग लडकी के प्रेम संबंधों को युवती के पालकों का विरोध था. उनके इस आंतरजातिय विवाह को विरोध होने के कारण यह प्रेमी युगल 19 अक्तूबर 2019 को विवाह करने के लिए नाशिक भाग गए. किंतु युवती के इस विवाह को उसके पिता ने आपत्ति दर्ज करते हुए युवक के खिलाफ पुसद स्थित वसंत नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी. शिकायत पर युवक के खिलाफ भादंवि की धारा 363, 366 अ, 376, 2, सहकलम 3,4 पोस्को के तहत अपराध दर्ज किया गया था. इस मामले की जांच वसंत नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने शुरु की. इस मामले में युवक व युवती नाशिक जिले के सतपुर इस गांव में वर्ष 2019 से रह रहे थे. इस गांव में दोनों ने अपना संसार बसाया था और दोनों को एक बेटी भी हुई. बेटी 18 दिन की होने के बाद पुसद के वसंत नगर पुलिस थाने के अधिकारी उनके पास पहुंचे. उन्होंने युवक को गिरफ्तार किया और साथ ही युवती व उसकी 18 दिन की बेटी को ताबे में लिया. उसके बाद लडकी के पिता ने लडकी का ताबा लेने से इंकार कर देने से नाबालिग विवाहिता व उसकी 18 दिन की बेटी को बाल सुधारगृह में रखा गया. युवक को जेल से जमानत मिलने के बाद उसने उसकी पत्नी व बेटी की तलाश शुरु की. उसके पिता से पूछताछ की तब उन्होंने समाधानकारक जवाब नहीं दिया. इस कारण युवक ने पुसद के उपविभागीय पुलिस अधिकारी व वसंत नगर पुलिस में इस बाबत शिकायत दर्ज की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई. इस बीच युवती को उसकी छोटी बेटी के साथ गुजरात में ले जाया जाने की जानकारी युवक को मिली. अब यह नाबालिग लडकी 19 साल की हुई है और वह उसकी कानून पत्नी रहने से पत्नी समेत बेटी का ताबा हासिल करने के लिए इस युवक ने मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दाखिल की. इस याचिका पर नागपुर खंडपीठ स्थित न्यायमूर्ति व्ही.एम.देशपांडे व न्यायमूर्ति ए.बी.बोरकर की खंडपीठ के समक्ष 7 जुलाई 2021 को एड.सपना जाधव ने मामले की गंभीरता रखी. न्यायालय ने दोनों पक्ष का कहना सुनने के बाद युवती के पिता, वसंत नगर पुलिस थाने के अधिकारी, पुसद के एसडीपीओ व यवतमाल के पुलिस अधिक्षक ने संबंधित युवती को न्यायालय में पेश करने के आदेश देने वाली नोटीस जारी की है. साथ ही इस मामले में तीन सप्ताह में जवाब दाखल करने के आदेश दिये है, ऐसा एड.सपना जाधव ने प्रसिध्दी पत्रक में कहा है.

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