नागपुर/दि.28-केंद्रीय रास्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार ने 18 प्रकार की परिवहन विषयक सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करवानी है. नागरिकों को संबंधित सेवा के लिए परिवहन के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं. जिसके चलते इस प्रकल्प का तुरंत पूर्ण होना आवश्यक है.
मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को इस प्रकल्प की प्रगति की रिपोर्ट मांगी है. इसके लिए सरकार को आगामी 18 अप्रैल तक समय दिया गया है.
इस संदर्भ में हरमित कौर कोहली व अन्यों ने याचिका दाखल की है. जिस पर न्यायमूर्तिद्वय नितीन जामदार व अनिल पानसरे के समक्ष सुनवाई हुई. केंद्रीय रास्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालय ने 3 मार्च 2021 को संबंधित अधिसूचना जारी की है. जिसके अनुसार सरकार ने लर्निंग लायसन्स, ड्राइविंग लायसन्स का नूतनीकरण, डुप्लिकेट ड्राइविंग लायसन्स, ड्राइविंग लायसन्स व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर का पता बदल, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, वाहन के पंजीयन के लिए आवेदन, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नाहरकत प्रमाणपत्र के लिए आवेदन, वाहन मालकी हस्तांतरण की नोटीस, वाहन मालकी हस्तांतरण के लिए आवेदन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर के पते में बदल करने की सूचना, हायर परचेस एग्रिमेंट रद्द करने आदि सेवा ऑनलाइन करनी है. याचिकाकर्ता की तरफ से एड. जे,बी. गांधी ने कामकाज देखा.
राज्य में दो सेवा ऑनलाइन
राज्य सरकार ने न्यायालय को दी मौखिक जानकारी के अनुसार फिलहाल लर्निंग लायसन्स व वाहन पंजीयन आवेदन यह दो सेवा ऑनलाइन हुई है. ड्राइविंग लायसन्स नूतनीकरण, डुप्लिकेट ड्राइविंग लायसन्स, वाहन मालकी हस्तांतरण नोटीस व वाहन मालकी हस्तांतरण के लिए आवेदन सेवा शीघ्र ही ऑनलाईन होगी, वहीं शेष परिवहन सेवा तीसरे चरण में ऑनलाइन की जाएगी.