विदर्भ

क्रीडा संकुल में प्रस्तावित कोविड अस्पताल मंजूर किया जाए

हाईकोर्ट ने दिया राज्य सरकार को आठ दिन का समय

नागपुर प्रतिनिधि/दि.१६कोरोना संक्रमण के चलते हो रही मृत्युदर में कमी कर स्वास्थ्य विभाग को और अधिक सक्षम करने के लिए, मानकापुर स्थित क्रीडा संकु ल में प्रस्तावित १ हजार बेड के जम्बो कोविड अस्पताल को आठ दिनों के भीतर मंजूरी दी जाए. ऐसा आदेश मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार को दिया. शहर में कोरोना महामारी से बढती मृत्युदर की गंभीरता से दखल लेते हुए हाईकोर्ट ने खुद जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें न्यायाधीश रवि देशपांडे व न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाल की खंडपीठ के सामने सुनवाई की गई थी.
इसके पहले की गई सुनवाई में राज्य सरकार पर कटाक्ष किए गए थे. जिसमें अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, वेटिंलेटर, डॉक्टर तथा पैरामेडिकल स्टॉफ नहीं होने की वजह से नागपुर में मृत्युदर बढने का कारण नहीं हो सकता. उपचार के लिए आवश्यक उपकरणों की पूर्तता करना राज्य सरकार का कर्तव्य है. ऐसी फटकार हाईकोर्ट द्वारा लगायी गई थी.
न्यायालय द्वारा लगायी गई फटकार के बाद विभागीय आयुक्त ने हाईकोर्ट में शपथपत्र दाखल किया था. उसके अनुसार मानकापुर क्रीडा संकुल में १ हजार बेड का कोविड अस्पताल स्थापित किए जाने का प्रस्ताव १९ अगस्त को राज्य सरकार को दिया गया था. किंतु राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया था. इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा गंभीरता से दखल ली गई और राज्य सरकार को १ हजार बेड वाले जम्बो कोविड अस्पताल का प्रस्ताव एक सप्ताह में मंजूर किए जाने का आदेश दिया. यह भी कहा गया है कि आदेश पर अमल नहीं किए जाने पर राज्य के मुख्य सचिव को समन्स जारी किया जाएगा. उन्हें न्यायालय में प्रत्यक्ष रुप से उपस्थित रहकर प्रस्ताव मंजूर न किए जाने का कारण बताना होगा. उच्च न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट कहा गया है कि पूर्व मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे ने इस जम्बो कोविड अस्पताल की घोषणा की थी. यह घोषणा केवल घोषणा ही बनकर रह गई. ऐसा कटाक्ष न्यायालय मित्र एड.श्रीरंग भंडारकर ने किया.

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