विदर्भ

हत्यारोपियों की उम्रकैद की सजा खारिज

नहीं मिले ठोस सबूत

नागपुर/प्रतिनिधि दि.२० – बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने ठोस सबूतों के अभाव में दो हत्यारोपियों की उम्रकैद की सजा खारिज कर उन्हें बरी कर दिया है. आरोपियों का नाम अबु बकर साहा (23) और शेख सद्दाम (19) है. दोनों बुलढाणा निवासी हैं. उन पर शेख इमरार की हत्या का आरोप था. बुलढाणा सत्र न्यायालय ने 30 जनवरी 2018 को दोनों आरोपियों को भादंवि की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी.
घटना 28-29 मार्च 2016 की मध्यरात्रि की है. गांव में एक धार्मिक रैली हो रही थी, तब पुलिस को सूचना मिली कि, गांव में खेत पर कुछ लोगों के बीच विवाद हो रहा है. पुलिस दल मौके पर पहुंचा और देखा कि, कुछ अज्ञात लोगों की पिटाई के कारण एक व्यक्ति घायल अवस्था में पडा है. उसकी शेख इमरार नाम से पहचान हुई. उसके शरीर पर हथियारों से चोट के निशान मिले. घायल को अस्पताल पहुंचाते समय उसने रास्ते में दम तोड दिया. पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था. सत्र न्यायालय से सजा होने के बाद आरोपियों ने एड. राजेंद्र डागा के माध्यम से हाईकोर्ट में अपील दायर की. मामले में आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूतों के आभाव में कोर्ट ने उन्हें आरोप से बरी कर दिया है.

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