विदर्भ

न्या.पुष्पा गनेडीवाला को एक वर्ष की मुदतवृध्दि

अधिसूचना जारी : सेवा में कायम होने की संधी मिली

नागपुर प्रतिनिधि/दि.13 – नाबालिग बेटी पर लैंगिक अत्याचार के मामले में विवादास्पद निर्णय देने से और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सेवा में कायम करने की शिफारिस वापस लेने से देशभर में चर्चा में आयी मुंबई हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ की अतिरिक्त न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला को एक वर्ष की मुदतवृध्दि दी गई है. जिससे उन्हें सेवा में कायम होने की नई संधी मिली है. राष्ट्रपति ने निर्णय पर मुहर लगाने के बाद इस संदर्भ में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की गई.
न्यायमूर्ति गनेडीवाला की 13 फरवरी 2019 को मुंबई हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायमूर्ति पद नियुक्ति की गई थी. 2 वर्ष का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उन्हें सेवा में कायम करना आवश्यक था. जिससे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पिछले 20 जनवरी को उन्हें सेवा में कायम करने की केंद्र सरकार से शिफारिश की थी, किंतु वह शिफारिस मंजूर होने से पहले ही न्यायमूर्ति गनेडीवाला का विवादास्पद निर्णय सामने आया था. उसपर देशभर में आलोचना होने के बाद कॉलेजियम ने उन्हें कायम करने की शिफारिश वापस ली. परिणाम स्वरुप उनका न्यायमूर्ति पद खतरे में आ गया था. उनका अतिरिक्त न्यायमूर्ति पद पर कार्यकाल शुक्रवार 12 फरवरी को खत्म होने वाला था. उन्हें मुदतवृध्दि मिलेगी या नहीं इस ओर विधि क्षेत्र की नजरे लगी थी. केंद्र सरकार ने अंतिम दिन उनकी मुदतवृध्दि को मंजूरी दी ही.

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