विदर्भ

विक्षिप्त युवती से बलात्कार, गर्भपात के लिए हाईकोर्ट में याचिका

नागपुर/दि.11 – बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में एक 25 वर्षीय विक्षिप्त (मतिमंद) युवती के गर्भपात के लिए याचिका दायर की गई है. इस पर सुनवाई करते हुए नागपुर स्थित मेडिकल अस्पताल के अधिष्ठाता को एक मेडिकल बोर्ड गठित करके युवती के गर्भपात पर फैसला करने को कहा है. कोर्ट ने इस समिती से 12 फरवरी तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं.
पीडित युवती गडचिरोली के देसाईगंज वडसा क्षेत्र निवासी है. कुछ ही दिन पूर्व परिजनों को गांव की आशा कार्यकर्ता के जरिए पता चला कि वह 22 सप्ताह की गर्भवती है. परिजनोें की शिकायत पर देसाईगंज पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ. परिजन गर्भपात कराने युवती को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए. लेकिन नियमानुसार गर्भ बीस सप्ताह से अधिक होने पर उसे गिराने की अनुमति नहीं होती. ऐसे में परिजनोें ने तेजस जस्टिस फाउंडेशन के जरिए हाईकोर्ट ने उक्त आदेश जारी किया है. याचिकाकर्ता की ओर से एड. राजेश नायक और एड. नितेश ग्वालवंशी ने पक्ष रखा.

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