नागपुर/दि.1- मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने अकोला की बलात्कार पीड़ित युवती को गर्भपात करने की अनुमति दी. न्यायमूर्तिद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर ने यह निर्णय दिया.
सिद्धांत अनिल चांडक यह आरोपी का नाम होकर पीड़ित युवती की शिकायत पर उसके खिलाफ बलात्कार का अपराध दर्ज किया गया है. आरोपी ने विवाह का आमिष देकर बार-बार बलात्कार किया. जिसके चलते पीड़ित युवती गर्भवती हुई. पश्चात आरोपी ने विवाह करने से इनकार किया, ऐसी पुलिस में शिकायत है. पीड़िता के पेट में 13 सप्ताह का गर्भ है. वैद्यकीय मंडल द्वारा उसका सुरक्षित गर्भपात किया जा सकता है, ऐसा न्यायालय में प्रस्तुत किया. इसलिए न्यायालय ने पीड़ित युवती को गर्भपात की अनुमति दी. वहीं डीएनए व अन्य जांच के लिए गर्भ का रक्त व पेशी जतन करने का आदेश पुलिस को दिया.