विदर्भ

बलात्कार पीडित युवती को मिली गर्भपात की अनुमति

हाईकोर्ट ने दी राहत, मेयो में होगी प्रक्रिया

नागपुर/दि.19 – मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने नागपुर की एक 24 वर्षीय बलात्कार पीडित युवती को गर्भपात करने की अनुमति दी है. उसके गर्भ में 17 सप्ताह का शिशु है.
न्यायमूर्तिद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर ने पीडित युवती को यह राहत दी है. युवती की आवश्यक वैद्यकीय जांच करने के लिए तज्ञों का मंडल स्थापन किया गया था. उस मंडल ने न्यायालय में रिपोर्ट पेश कर युवती का गर्भपात करना संभव रहने के विचार व्यक्त किए थे. जिससे न्यायालय ने आगामी 21 जून को इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में युवती का गर्भपात करने के निर्देश दिए तथा यह बलात्कार का मामला रहने से सबूतों के लिए शिशु का रक्त, व पेशी जतन कर रखने के निर्देश दिए है. अविनाश धोंडीराम भिमटे यह आरोपी का नाम है. गणेश पेठ पुलिस ने 4 मई 2021 को पीडित युवती की शिकायत पर भिमटे के खिलाफ बलात्कार का अपराध दर्ज किया है. उसे गिरफ्तार किया गया है.

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