नागपुर/ दि.2 – नागरिकों व बेचने वालों से बरामद किया गया नायलॉन मांजा कैसे नष्ट करेंगे, ऐसा मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने बुधवार को महानगरपालि को आयुक्त से पूछा और इसपर दो सप्ताह में प्रतिज्ञा पत्र प्रस्तुत करने का कहा गया.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने 11 जुलाई 2017 को आदेशजारी कर पतंग उडाने के लिए नायलॉन मांजे का उत्पादन, उपयोग, बिक्री और आयात पर पूरी तरह बंदी लागू की है. इस पाबंदी पर कडाई से पालन हो, इसके लिए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रलंबित है. इस याचिका पर न्यायमूर्ति व्दय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई ली गई. महापालिका ने बडे पैमाने में नायलॉन मांजा बरामद किया, ऐसी जानकारी दी. इसी तरह यह अभियान आगे भी शुरु रहेगा, इस ओर ध्यान आकर्षित किया. इसके बाद अदालत ने उपरोक्त आदेश जारी किये.