विदर्भ

अपराध रद्द करने के लिए रेड्डी ने ली हाईकोर्ट की शरण

फरियादी से तीन सप्ताह में मांगा जवाब

नागपुर/दि.15 – वन परिक्षेत्र अधिकारी दिपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण में आरोपी निलंबित अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रीनिवास रेड्डी ने अपने उपर दर्ज मामला रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ की शरण ली है. इस पर फरियादी राजेश मोहिते को उत्तर प्रस्तुत करने के लिए हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है. मामले में राज्य सरकार उत्तर प्रस्तुत कर चुकी है.
उल्लेखनीय है कि अमरावती जिले की हरिसाल वन परिक्षेत्र अधिकारी दिपाली चव्हाण ने वरिष्ठ अधिकारियों की प्रताडना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसके आधार पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने का मामला दर्ज किया था. इसमें विनोद शिवकुमार और अतिरिक्त प्रधान मुख्य वलसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी को आरोपी बनाया गया है. शिवकुमार अभी भी जेल में है. रेड्डी को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है और उसने अपराध रद्द करने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है.

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