विदर्भ

कोविड काल में पुलिस पर दबाव डालने वाले नेताओं पर अपराध दर्ज करे

मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने दिये आदेश

  • बगैर मास्क घुमने वालों की एन्टीजन

  • रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले अधिकारियों को सख्ती से निपटे

  • ग्रामीण क्षेत्रों में एन्टीजन व ऑक्सिजन सप्लाई करने के आदेश

औरंगाबाद/दि.27 – अकारण आगे आगे करते हुए कोविड काल में कर्तव्य निभाने वाले पुलिस पर दबाव डालने वाले राजनीतिक नेताओं पर अब लगाम कसी जायेगी. कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कार्यरत पुलिस पर दबाव डालने वाले राजनीतिक नेताओं के खिलाफ सीधे अपराध दर्ज करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिये है. सुबह 7 से 11 इस समय के अलावा अकारण घुमने वाले लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करने तथा मास्क का इस्तेमाल निकषों के अनुसार न करने वाले लोगों की एन्टीजन टेस्ट करने के आदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को दिये है. रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले लोकसेवक अथवा शासकीय अधिकारियों की तत्काल विभाग निहाय जांच करने के आदेश भी न्यायमूर्ति आर.व्ही.घुगे व न्यायमूर्ति बी.यू.देबडवार की खंडपीठ ने दी है.
कोरोना के चलते मराठवाडा व औरंगाबाद शहर में दिनों दिन बिगड ती जा रही परिस्थिति पर नियंत्रण हासिल करने के लिए प्रशासन की ओर से किये जा रहे प्रयास इस संबंध में माध्यमों में प्रकाशित हुई खबर पर खंडपीठ ने सुमोटो फोैजदारी जनहित याचिका दाखिल कर ली थी. याचिका में न्यायालय का मित्र के रुप में एड.सत्यजीत बोरा ने काम संभाला तथा सरकार की ओर से सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काले ने पक्ष रखा.

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