विदर्भ

पुलिस निरीक्षक पर खंडणी का अपराध दर्ज करें

न्यायदंडाधिकारी (Magistrate) का आदेश

नागपुर/दि.19 – पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी और उनके एक अन्य साथी पर खंडणी का अपराध दर्ज करने के आदेश प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी ने दिये. राजा शरीफ यह मामले के फिर्यादी का नाम है.
शरीफ ने उनके वकील आशीष कटारिया के मार्फत न्यायालय में दाखल किेये आवेदन के अनुसार 2019 में शरीफ ने इस मामले के अन्य आरोपी अशफाक अली को किसी काम के लिये 14 लाख रुपए उधार दिये थे. इस बात का सबूत उनके पास होने का दावा भी उन्होंने किया है. उन पैसों को लौटाने के लिये अली टालमटोल कर रहा था. शरीफ ने अशफाक को पैसों के लिये कई बार फोन किये. लेकिन उसने पैसे नहीं लौटाये. इस बाबत अली ने पुलिस निरीक्षक चौधरी से संपर्क साधा. उस समय चौधरी अपराध शाखा के युनीट-3 के पुलिस निरीक्षक थे. चौधरी ने शरीफ को फोन कर उसे बुलवा लिया. शरीफ के पहुंचने से पहले ही अली यह चौधरी के साथ वहां उपस्थित था. इन दोनों ने मुझसे मारपीट की व मेरे पास का सोने का ब्रासलेट भी छीन लिये जाने का आरोप शरीफ ने किया है. वहीं अली के पास से पैसे न लेने की धमकी भी दी है.
पुलिस व्दारा शिकायत दर्ज न किये जाने से शरीफ ने प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी से इस बात की शिकायत की. जिस पर न्याय दंडाधिकारी वी.एम. देशमुख ने इस मामले में चौधरी व अली पर मार पीट करने व धमकी देने तथा खंडणी के आरोप में अपराध दर्ज करने के आदेश लकडगंज पुलिस को दिये.

Related Articles

Back to top button