
नागपुर/ दि.28 – कोरोना मरीजों की मृत्यु को जिम्मेदार रहने वाले लोगों के खिलाफ सदोष मनुष्यवध का अपराध दर्ज करना चाहिए और आने वाले समय में कोरोना मरीज की मौत न हो इसके लिए उन्हें प्रभावी वैद्यकीय इलाज व सुविधा मुहैया करानी चाहिए, इस तरह की अपील के साथ ही जनार्दन मुन व अन्य चार सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुंंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दाखल की है. इस याचिका पर जल्द ही सुनवाई होगी.
राज्य घटना की व्यवस्था के अनुसार नागरिकों की जान की रक्षा करना यह सरकार की जिम्मेदारी है. किंतु देश की केंद्र सरकार व राज्य सरकार यह दोनों भी नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाने में विफल साबित हुई है. कोरोना संक्रमण तेजी से बढ रहा है. कोरोना मरीजों को वैद्यकीय सुविधा अधुरी पड रही है. जीवन रक्षक दवा व ऑक्सिजन की कमी निर्माण हुई है. परिणाम स्वरुप कोरोना मरीज की मृत्यु हो रही है. मृतकों को न्याय मिलने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ सदोष मनुष्यवध का अपराध दर्ज करना आवश्यक है, ऐसा याचिकाकर्ताओं का कहना है. याचिका में केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के सचिव, राज्य के स्वास्थ्य विभाग के सचिव, नागपुर मनपा आयुक्त व जिलाधिकारी को प्रतिवादी किया गया है. याचिकाकर्ताओं की ओर से एड.अश्विन इंगोले कामकाज संभालेंगे.
घर घर जाकर टीकाकरण करे
कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने नागरिकों के घर घर जाकर कोरोना प्रतिबंधक टीका लगाना और उनकी एन्टीजेन व आरटीपीसीआर टेस्ट करना आवश्यक है. किंतु सरकार ऐसा न करते हुए नागरिकों को चुनिंदा जगह बुला रही है. परिणाम स्वरुप कोरोना संक्रमण बढ रहा है. इसके अलावा अनेकों डॉक्टर कोरोना इलाज नियमों का पालन नहीं करते, जिससे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी निर्माण हुई है.