विदर्भ
बीज व्यवसायियों को उच्च न्यायालय से राहत
नागपुर – बीज व्यवसायियों के खिलाफ अगले आदेश आने तक दोषारोप पत्र दायर न करे, ऐसे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने दिये है. मध्यप्रदेश में बीज के थोक विक्रेता मिथुन शाह नागपुर के मंगेश वानखेडे, चंद्रपुर जिले के अनिल अल्लुरवार ने इस बारे में याचिका दायर की है.
शाह के खिलाफ केलवद, वानखडे के खिलाफ बुटीबोरी और अल्लुरवार के खिलाफ गोंडपिपरी पुलिस थाने में दफा ४२०, महाराष्ट्र कॉटन बीज अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किये गए है. दर्ज किये गए अपराध रद्द किये जाने की विनंती करने वाली याचिका उन्होंने एड.अनिल ढवस के माध्यम से नागपुर खंडपीठ में दायर की थी. न्यायमूर्ति व्दय अतुल चांदुरकर व अमित बोरकर की खंडपीठ में इस याचिका पर सुनवाई ली गई. याचिकाकर्ताओं का कहना सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त आदेश दिये है.