
नागपुर /दि.12– मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा सभी सेवानिवृत्त लाभ के लिए पात्र ठहराने के कारण गांधीबाग के उत्पादन शुल्क सहायक आयुक्त अनिलकुमार सिंग को राहत मिली है. न्यायालय के आदेश के मुताबिक उन्हें दो माह में सेवानिवृत्ति का लाभ अदा किया जाएगा.
सिंग का अनुसूचित जनजाति वैधता प्रमाणपत्र का दावा नामंजूर होने से सिंग अतिरिक्त आयुक्त ने उन्हें सेवा के दौरान लिये सभी लाभ जमा करने के आदेश दिये थे. साथ ही उनका सेवानिवृत्त का लाभ रोका गया था. इस कारण सिंग ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. इस पर न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे व अभय मंत्री के समक्ष सुनवाई हुई. सिंग के वकील एड. शैलेश नारनवरे ने अतिरिक्त आयुक्त की कार्रवाई अवैध ठहराई. सिंग सेवा में रहते उनके जाति वैधता दावे पर अंतिम निर्णय आया नहीं था. इस कारण उनका सेवानिवृत्ति का लाभ रोका नहीं जा सकता, ऐसा नारनवरे ने कहा. न्यायालय को इस मुद्दे में तथ्य पाये जाने से सिंग की याचिका मंजूर की गई.
* सिंग के पास था प्रमाणपत्र
सहायक आयुक्त अनिलकुमार सिंग के पास ठाकुर-अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाणपत्र था. उस आधार पर उनकी केंद्रीत उत्पादन व सीमा शुल्क विभाग में निरीक्षक पद पर नियुक्ति की गई थी. पश्चात समय-समय पर पदोन्नति मिलने से वे सहायक आयुक्त हुए और उन्होंने इस पद पर 22 फरवरी 2018 को स्वेच्छा सेवानिवृत्ति स्वीकार की. पश्चात 20 मई 2019 को जाति प्रमाणपत्र जांच समिति ने उनका अनुसूचित जनजाति वैधता प्रमाणपत्र का दावा नामंजूर किया.